सरकारी योजना
विभाग - पशुपालन विभाग
योजना का उद्देश्य -
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना.
लाभ का विवरण
अनुसूचित जाती /आदिवासी जनजातियों के लिए ७५% अनुदान मिलता है.इसमे १० बकरिया और एक बकरा मिलता है.
योजना का प्रकार - व्यक्तिगत
लाभ योजना
योजना की मुख्य शर्तें:
- योजना के तहत, बकरी / भेड़ समूह (उस्मानाबादी
/ संगमनेर / अन्य स्थानीय प्रजातियों) की खरीद पुण्यश्लोक स्थित अहिल्यादेवी महाराष्ट्र भेड़ और बकरी विकास निगम और कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्र या बकरा और बकरियों के एक मान्यता प्राप्त बाजार के माध्यम से की जानी चाहिए, और सरकार द्वारा निर्धारित एक आधिकारिक प्रकार वाडा का निर्माण किया जाना चाहिए।
- योजना के तहत, बकरियों के एक समूह को खिलाने के लिए उनका उचित उपयोग करना आवश्यक है अपने परिवार की वित्तीय आय बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करना आवश्यक है।
- इस योजना के तहत, प्राप्त समूह के बकरियों के समूह को पशु पालन विभाग के अधिकारियों
को अनुवर्ती / योजना मूल्यांकन के लिए आवश्यक समय पर प्रदान किया जाना है।
- जिन लाभार्थियों को चुना जाना है उसमे 3 प्रतिशत विकलांग
और 30 प्रतिशत महिला लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
- यदि योजना के तहत प्राप्त बकरियों का समूह बीमार है या पशु चिकित्सक की जरूरत है, तो उन्हें नजदीकी पशुचिकित्सा अस्पताल में ले जाना चाहिए, उनके दिए हुए आदेश के अनुसार चिकित्सा करवाने की
जिम्मेदारी लाभार्थी की है
- साल के लिए इस योजना के तहत अधिग्रहण किए गए बकरियों के व्यवसाय का प्रबंधन और कमाई करना अनिवार्य है। इस बीच, यदि बीमाधारक व्यक्ति का बीमा कवर बिल्ला
कान से खो जाता है, तो उसे तुरंत बैंक / बीमा कंपनी / पशुधन विकास अधिकारी
(विस्तार) को सूचित किया जाना चाहिए।
- यदि योजना के तहत प्राप्त बकरियों का समूह मृत है, तो
उन्हें पशु अस्पताल द्वारा सूचित किया जाएगा, और मृतक लोगों के पोस्टमार्टम
के बाद, बीमित राशि से बकरी खरीदना अनिवार्य है।
- योजना के तहत, समूह की महामारी से सुरक्षा पाने के लिए
बकरी को समय-समय पर टीकाकरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
- आवेदक का पति / पत्नी सरकार / अर्ध-सरकारी / स्थानीय
सरकारी संगठन या सेवानिवृत्त या पदाधिकारी की सेवा में नहीं होने
चाहिए
- आवेदक को बकरी समूह आवंटन योजना का
लाभ इससे पहले नहीं होना चहिये
इस योजना में दिए गए बकरों के समूह को वन क्षेत्रों में चरने के लिए नहीं छोड़ा चाहिए और यह ध्यान में रखे जंगलों और पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट नहीं
करना चाहिये
आवश्यक दस्तावेज:
- फोटो पहचान पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- 7/12 और 8-ए प्रतिलेख और ग्राम पंचायत नमूना सं। 8
- यदि प्रशिक्षण
लिया जाता है तो प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रत
- जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र
- अगर बचत गट के सदस्य है तो उसका प्रमाणपत्र
- रोजगार-स्वरोजगार
कार्यालय का नाम पंजीकरण कार्ड का सत्यप्रत
लाभ दिए जाने का स्वरूप
10 बकरिया और एक बकरा (उस्मानाबाद / संगमनेर्री नस्ल) बकरी समूह परियोजना की कीमत- रु 78585 / - और (स्थानीय जाति) परियोजना की समूह लागत- 64886 / सामान्य श्रेणी के लिए, 50% अनुदान और अनुसूचित जाती /आदिवासी जमाती के लिये ७५ % अनुदान मिलेगा
आवेदन की विधि:
निकटतम
पशु
चिकित्सा औषधालय
और
पशुधन
विकास
अधिकारियों (विस्तार),पंचायत
समिति
में
आवेदन
करना
होगा।


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